Red Fort: मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा की ओर से दायर याचिका को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वैध उत्तराधिकारी होने की वजह से खुद को राजधानी में मौजूद लाल किले पर स्वामित्व लेने का अनुरोध किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील को खारिज किया। पीठ का कहना है कि अपील ढाई साल से ज्यादा की देरी के बाद दायर की गई है और इसे माफ नहीं किया जाएगा।
कई दशकों तक विलंबित-
बेगम ने देरी को लेकर कहा, कि वह अपनी बेटी के निधन और अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति की वजह से अपील दायर नहीं कर पाईं। पीठ का कहना है, कि “उक्त स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं, देरी ढाई साल से भी ज्यादा की है, देखते हुए और कई दशकों तक याचिका को भी विलंबित रहने की वजह से खारिज कर दिया गया, देरी के लिए माफ करने के आवेदन को खारिज किया गया है, अपील भी खारिज की जाती है।”
अवैध रूप से कब्जे में-
एकल पीठ ने लाल किले पर, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध रुप से अपने कब्ज़े में लिया था, पर बेगम की याचिका, जिसमें स्वामित्व की मांग की गई, को 20 दिसंबर 2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, कि डेढ़ सौ से ज्यादा सालों के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाना में बहुत ज्यादा देरी का कोई औचित्य नहीं है। वहीं अधिवक्ता विवेक मोरे के माध्यम से दायर की गई याचिका में यह दावा किया गया है, कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था और सम्राट को देश के निर्वासित कर दिया था।
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कब्जा जबरदस्ती छीन लिया-
इसके साथ ही लाल किला का कब्जा मुगलों से जबरदस्ती छीन लिया गया था। याचिका में कहा गया, कि लाल किले की मालकिन बेगम हैं। क्योंकि यह विरासत उन्हें उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से मिली है। इसमें कहा गया, कि बहादुर शाह जफर का 11 नवंबर 1862 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और भारत सरकार का संपत्ति पर अवैध कब्जा है। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था, कि वह लाल किले का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दें या फिर पर्याप्त मुआवजा दें।
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