रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राफेल डील को लेकर विपक्ष उनपर हमला कर रही है तो वही, एरिक्सन मामले में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दे यह मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि के पेमेंट से जुड़ा है।
इसकी जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी सहित उनके दो डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है। इस सभी को चार हफ्तों के अंदर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये अदा करने को कहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इस तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं करने पर तीनों को तीन-तीन महीने जेल की सजा दी जाएगी।
Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months' jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3
रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राफेल डील को लेकर विपक्ष उनपर हमला कर रही है तो वही, एरिक्सन मामले में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दे यह मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि के पेमेंट से जुड़ा है।इसकी जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी सहित उनके दो डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है। इस सभी को चार हफ्तों के अंदर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये अदा करने को कहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इस तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं करने पर तीनों को तीन-तीन महीने जेल की सजा दी जाएगी।क्या है मामला टेलिकॉम डिवाइस बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने बकाया भुगतान नहीं करने पर अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलिकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इन्फ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। इससे पहले जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।एरिक्सन इंडिया का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल डील में निवेश के लिए रकम है, लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हालांकि, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस आरोप से इनकार किया था।कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिलायंस जियो के साथ संपत्तियों की बिक्री का सौदा फेल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिए कार्यवाही कर रही है। ऐसे में रकम पर उसका कंट्रोल नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अदालत को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ‘जमीन-आसमान एक कर दिए’, लेकिन वह रकम नहीं चुका पाया क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया।
— ANI (@ANI) February 20, 2019
क्या है मामला
टेलिकॉम डिवाइस बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने बकाया भुगतान नहीं करने पर अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलिकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इन्फ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। इससे पहले जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एरिक्सन इंडिया का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल डील में निवेश के लिए रकम है, लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हालांकि, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस आरोप से इनकार किया था।
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