Paper Leak: गुजरात (Gujarat) के राज्यपाल ने लोगों को भर्ती परीक्षाओं के पेपर को लीक करने से रोकने के लिए मौजूदा बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए एक विधेयक (Paper Leak Bill) को मंजूरी देने का फैसला किया है। ये कानून आ जाने के बाद अब गुजरात में पेपर लीक करना कानूनी रुप से अवैध हो जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब वहां 10 साल तक की कैद या फिर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक को दी राज्यपाल ने अपनी मंजूरी-
गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित व्यवहार की रोकथाम) विधेयक, 2023 को 24 फरवरी को विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और तब से राज्यपाल के हस्ताक्षर दिए गए हैं। यह बिल ऐसे काम करना अवैध बनाता है जो सार्वजनिक परीक्षाओं को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं।
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परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लीक होने से बचाने के लिए विधेयक में ये हैं नियम-
नया कानून उन लोगों को दंडित करने के लिए बनाया गया है जो परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, जैसे प्रश्नपत्र लीक करना या दूसरों की मदद लेना। ऐसा करते पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो कोई भी निरीक्षकों को अपना काम करने से रोकने या उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, उसे तीन साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। जो कोई परीक्षा में नकल करने में किसी की मदद करता है, उसे भी दंडित किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से कोई भी परीक्षा देने पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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