Virtual Court: आज के समय में ट्रैफिक पुलिस मोबाइल से ही फोटो खींचकर चालान काट लेती है। इसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता, आप समय पर चालान जमा नहीं कर पाते और चालान कोर्ट में चला जाता है। जिसके बाद आपको इसके लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब से ऑनलाइन चालान शुरू हुआ है तब से चालान कोर्ट में जमा करने के मामले बढ़ गए हैं। लोगों को चालान का पता ही नहीं चलता और जुर्माना जमा करने का समय निकल जाता है। हालांकि अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप वर्चुअल कोर्ट से घर बैठे ही चालान का निपटारा कर सकते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया डिजिटल सिस्टम बनाया है। अब वर्चुअल सुनवाई के जरिए लोगों को ट्रैफिक चालान के मामले घर बैठे निपटाने में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा शुरू-
अप्रैल 2019 से लेकर 2023 के नवंबर तक में तक दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई 11 वर्चुअल कोर्ट ने 2.1 करोड़ से ज्यादा चलानो को निपटारा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारी का कहना है कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा शुरू किया गया। जिसके पीछे कारण यह था कि बिना कागजी कार्यवाही के चालान का निपटारा और जुर्माने की रकम को ऑनलाइन जमा किया जा सके।
फोन पर एक मैसेज-
इस सिस्टम के चलते ट्रैफिक चालान का निपटारा करना काफी आसान हो गया है और कोर्ट की कमेटी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, जिससे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपके फोन पर एक मैसेज मिलेगा। इस मैसेज में आपको चालान की जानकारी दी जाएगी और दो ऑप्शन दिए जाएंगे, की आप जुर्माना ऑनलाइन भर दें या फिर चालान को कोर्ट में चलेंगे करें।
जुर्माने का विरोध भी घर बैठे-
अगर आपका चालान सही है और आप जुर्माना भरने के लिए तैयार है तो आप ई-चालान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जुर्माने का विरोध कर रहे हैं तो भी उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑनलाइन ही आपका चालान ट्रैफिक कोर्ट में चला जाएगा। जहां जज मोटर वाहन एक्ट के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे या फिर उसे माफ करेंगे। सारा काम घर बैठे फोन पर हो जाएगा।
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पूरा प्रोसेस-
इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट http://www.vcourts.gov.in/ पर जाना होगा। फिर यहां पर आपको राज्य सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, संबंधित राज्य को सेलेक्ट करें और प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करें, फिर आप मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर, चालान या गाड़ी का नंबर और पार्टी के नाम को दर्ज करके चालान देख सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें, यहां आप चालान की पेमेंट कर पाएंगे।
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