मलाली मस्जिद विवाद पर बुधवार को कर्नाटक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। यहां मस्जिद के नवीनीकरण के दौरान उसमें मंदिर जैसा ढांचा मिलने से उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर हिंदू संगठनों ने मस्जिद के सर्वे करवाने के लिए कर्नाटक अदालत में एक याचिका दायर की थी, इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मुस्लिमों की याचिका को खारिज करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने यह मामला 9 नवंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया था, मंगलुरू में तीसरे सिविल कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में यथास्थिति बनाए रखें।
दोनों पक्षों का क्या कहना है-
विश्व हिंदू परिषद के एक याचिकाकर्ता ने मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कर्नाटक कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद प्रबंधन ने भी इस सर्वेक्षण के अनुरोध में याचिका दायर करते हुए कहा था कि यह जगह वक्फ बोर्ड की है और दीवानी अदालत को इस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मंगलुरु के तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की याचिका को स्वीकार करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है। दरअसल हिंदू संगठन यह दावा कर रहा है कि मस्जिद के अंदर एक मंदिर की संरचना मिली थी और इसी वजह से वह मस्जिद का सर्वेक्षण करवाना चाहते थे। तो वहीं मस्जिद प्रबंधन के लोगों का कहना है कि यह जमीन उनकी है, जिसकी वजह से ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच बीते कई दिनों से विवाद चल रहा है।
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तनाव देखते हुए पुलिस ने बढ़ाए सुरक्षा के इंतजाम-
इस जमीन विवाद के दौरान मंगलुरू में तनाव का माहौल बढ़ गया था, जिससे दोनों पक्षों में सांप्रदायिक रूप से झड़प होने लगी थी। जिस को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने क्षेत्र में 24 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी थी ताकि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो। आज हिंदू पक्ष में कोर्ट का फैसला आने पर हिंदू -मुस्लिम विवाद को देखते हुए अदालत ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर पर बंदोबस्त किया है तथा पुलिस के उपायुक्त विवादित क्षेत्र व उसके आस -पास शांति और कानून -व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर मस्जिद का दौरा भी करेंगे।
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